
नई दिल्ली, 17 मार्च (Udaipur Kiran) । एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दायर अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया है। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि सांसद होने की वजह से उन्हें जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 मार्च को इंजीनियर रशीद की याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया था। इंजीनियर रशीद की ओऱ से पेश वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि इंजीनियर रशीद ने इसके पहले भी संसद सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने केवल दो दिन संसद के सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति दी थी। हरिहरन ने कहा था कि संसद का सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इंजीनियर रशीद बारामूला से सांसद हैं और बारामूला की आबादी जम्मू-कश्मीर की कुल आबादी का 45 फीसदी है। उन्होंने कहा था कि इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व खाली नहीं रखा जा सकता है। उन्होंने मांग की थी कि इंजीनियर रशीद को कस्टडी पैरोल पर रिहा किया जाए।
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