
जबलपुर, 13 मार्च (Udaipur Kiran) । नर्सिंग फ़र्ज़ीवाडे मामले में लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल की जनहित याचिका में हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच के जस्टिस संजय द्विवेदी और जस्टिस अचल कुमार पालीवाल ने मामले की सुनवाई कर महत्वपूर्ण आदेश दिये हैं ।
अपात्र संस्थाओं की मान्यता की ओरिजनल फ़ाइलें हाईकोर्ट में पेश करने का आदेश –
हाई कोर्ट के पिछले आदेश के पालन में सरकार ने नर्सिंग कॉलेज को मान्यता देने के मामले में जिम्मेदार सभी अधिकारियों के नामों की सूची हाईकोर्ट में बंद लिफाफे में पेश की , इस मामले में हाईकोर्ट ने अब मेडिकल यूनिवर्सिटी सहित नर्सिंग काउंसिल को उन सभी अनसुटेबल नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता से जुड़ी मूल फ़ाइलें हाई कोर्ट में 18 मार्च को पेश करने के आदेश दिए हैं जिन्हें अनसूटेबल होने के बावजूद भी सूटेबल दर्शाते हुए मान्यताएँ दी गई थी, हाईकोर्ट ने कहा है कि इन फ़ाइलों के आधार पर ही अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे ।
याचिकाकर्ता की माँग, अनसुटेबल कॉलेजों के छात्रों को, सुटेबल कॉलेजों में किया जाये शिफ्ट :-
गुरुवार को ही सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंड्ट एसोसिएशन की ओर से एक आवेदन पेश कर हाईकोर्ट से प्रार्थना की गई कि सीबीआई जांच में अनसूटेबल पाए गए सैकडो संस्थानों में अध्य्यनरत छात्रों के भविष्य को लेकर संकट उत्पन्न हो गया है, इनके चार साल ख़राब हो चुके हैं इस स्थिति में इन हज़ारों छात्रों को सुटेबल कॉलेजों में शिफ़्ट किया जावे, हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को अगली सुनवाई में पक्ष रखने के निर्देश दिये हैं ।
काउंसिल दफ़्तर के सीसीटीवी फ़ुटेज रिट्रीव करने में पुलिस नाकाम, कौसिल दफ़्तर के आसपास लगे कैमरों की जाँच के हाईकोर्ट ने दिये निर्देश :-
साइबर पुलिस भोपाल ने हाईकोर्ट के आदेश के पालन में नर्सिंग काउंसिल के दफ्तर में लगे सीसीटीवी फुटेज के डीवीआर से गायब फुटेज को रिकवर करने में असमर्थता व्यक्त की है जिसके बाद कोर्ट ने काउंसिल दफ़्तर के आसपास लगे हुए कैमरों की सीसीटीवी फ़ुटेज की जाँच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है ।
प्रोविज़नल मार्कशीट के स्थान पर नई मार्कशीट जारी करने के निर्देश – हाईकोर्ट ने हजारों नर्सिंग छात्रों को राहत दी है जिन्हें हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के पालन में नर्सिंग फर्जीवाड़े से जुड़ी याचिकाओं के विचाराधीन होने के कारण प्रोविजनल मार्कशीट भी जारी है किस कारण से अन्य राज्यों में जाने वाले छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था गुरुवार की सुनवाई में हाईकोर्ट ने उन तमाम छात्रों को राहत देते हुए काउन्सल को आदेश दिया है कि सभी को सभी छात्रों को नई मार्कशीट जारी किया जाए जिसमें प्रोविजनल शब्द का उपयोग ना हो ।
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(Udaipur Kiran) / विलोक पाठक
