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आपसी सहमति से हल करें निलंबन का मुद्दा

कोर्ट

जयपुर, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने दी बार एसोसिएशन के सांस्कृतिक सचिव पद से निलंबन के मामले में कहा है कि इस मुद्दे को आपसी सहमति से हल किया जा सकता है। याचिकाकर्ता भी इसे लेकर कार्यकारिणी के समक्ष उपस्थित होने के लिए सहमत है। ऐसे में विवाद का निपटारा आपसी सहमति से किया जाए। जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कपूर की याचिका पर दिए।

याचिका में कहा गया कि गत गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हुए बार एसोसिएशन ने उसे 27 जनवरी को सांस्कृतिक सचिव के पद से निलंबित कर दिया था। जबकि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उसने सिर्फ मंच संचालन की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने गत 13 फरवरी को निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी।

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(Udaipur Kiran)

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