
-हाईकोर्ट ने खारिज की गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल याचिका
प्रयागराज, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा की खुदकुशी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक और एफआईआर रद्द करने की मांग में दाखिल चारों आरोपितों की याचिका खारिज कर दी है।
मानव की पत्नी निकिता शर्मा समेत चारों याची मानव की आत्महत्या मामले में आरोपित हैं। सभी के खिलाफ आगरा के सदर बाजार थाने में 28 फरवरी को एफआईआर दर्ज हुई है। आगरा की डिफेंस कॉलोनी के निवासी मानव शर्मा ने 24 फरवरी की सुबह अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। मानव ने वीडियो बनाकर आत्महत्या के लिए पत्नी निकिता शर्मा और उसके मायके वालों को जिम्मेदार ठहराया था। मानव के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने बेटे की आत्महत्या मामले में उसकी पत्नी निकिता, उसके ससुर नृपेंद्र कुमार शर्मा, सास पूनम शर्मा और उसकी दो सालियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 108 में एफआईआर दर्ज कराई है।
आरोपित पत्नी निकिता के पिता नृपेंद्र कुमार शर्मा, मां पूनम शर्मा और दोनों बहनों ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि याचियों ने कोई अपराध नहीं किया है और उन्हें दुर्भावनापूर्ण इरादे से फंसाया गया है। याची निर्दोष हैं और उन पर लगाए गए आरोप अत्यधिक असंभव और अविश्वसनीय हैं। इसलिए एफआईआर रद्द की जानी चाहिए।
सरकारी वकील ने एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि यह एफआईआर संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर के अवलोकन से प्रथमदृष्ट्या संज्ञेय अपराध का होना प्रतीत होता है। इसलिए इस एफआईआर के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने याचियों को कानून के अनुसार अग्रिम जमानत के लिए सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की छूट दी है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
