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हाई कोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह के ईशा फाउंडेशन से संबंधित वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने यूट्यूबर श्याम मीरा सिंह पर सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ईशा फाउंडेशन के खिलाफ कथित मानहानि वाले वीडियो बनाने और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने श्याम मीरा सिंह को ईशा फाउंडेशन के खिलाफ पोस्ट किए गए ट्वीट और वीडियो को डिलीट करने का भी निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 9 मई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि ये वीडियो प्रथम दृष्टया मानहानि करने वाले हैं और किसी की छवि उसकी गरिमा का अभिन्न हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छवि के बीच संतुलन कायम किया जाना चाहिए। कोर्ट ने गूगल और मेटा प्लेटफार्म को निर्देश दिया कि श्याम मीरा सिंह की ओर से ईशा फाउंडेशन पर डाले गए वीडियो को तत्काल प्रभाव से हटाए। कोर्ट ने श्याम मीरा सिंह और उनके कर्मचारियों और उनसे जुड़े लोगों को निर्देश दिया कि वो किसी भी प्लेटफार्म पर इस वीडियो को अपलोड नहीं करें। कोर्ट ने आम जनता को भी निर्देश दिया कि वे इस वीडियो को किसी प्लेटफार्म पर शेयर नहीं करें।

ईशा फाउंडेशन की याचिका में कहा गया है कि यूट्यूबर और पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने 24 फरवरी को एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किया। इस वीडियो का शीर्षक था “Sadhguru EXPOSED: What’s happening in Jaggi Vasudev’s Ashram” । इस वीडियो में कहा गया था कि ईशा फाउंडेशन के आश्रम में नाबालिग बच्चियों का यौन शोषण किया जाता है। याचिका में कहा गया है कि श्याम मीरा सिंह ने अपने वीडियो में तथ्यों का वेरिफिकेशन किए बिना ही अपलोड कर दिया, जो मानहानि करने वाला है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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