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छेड़खानी के 9 साल पुराने मामले में दोषी को 4 साल की सजा

दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुरादाबाद, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत ने बुधवार को 9 साल पहले किशोरी से छेड़खानी के मामले में आरोपित को दोष सिद्ध होने पर चार साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपित पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

थाना बिलारी क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने 21 नवंबर 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया कि 21 नवंबर की सुबह उसकी 15 साल की बेटी घर में अकेली थी। इसी दौरान रामपुर जिले के हिम्मतपुर गांव में रहने वाला आरोपित फिरासत घर में घुस गया। आरोपित ने किशोरी के साथ छेड़खानी की। पीड़िता ने इसका विरोध किया तो आरोपित ने उसके साथ मारपीट की। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या एक अविनाश चंद्र मिश्र की अदालत में की गई। अदालत ने पीड़िता के बयान और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर आरोपित फिरासत को घटना का दोषी करार दिया। कोर्ट ने बुधवार को उसे चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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