
फिरोजाबाद, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने मंगलवार को जानलेवा हमले के एक दोषी को 25 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना लाइनपार पुलिस ने वर्ष 2007 में नीटू उर्फ परमार पुत्र रघुवीर सिंह निवासी बारमई थाना मटसेना के विरुद्ध जानलेवा हमले और लूट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावी क्षेत्र कोर्ट संख्या-2 सर्वेश कुमार पाण्डेय ने नीटू को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 25 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
