HEADLINES

कोरटकर की अग्रिम जमानत पर नए सिरे से होगी सुनवाई

शिवाजी महाराज पर विवादित बयान का मामला

मुंबई, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कोल्हापुर सत्र न्यायालय को नागपुर के पत्रकार प्रशांत कोरटकर की अग्रिम जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का आदेश दिया। कोरटकर पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है।

न्यायमूर्ति राजेश पाटिल की एकल पीठ ने आदेश देते हुए कहा कि पुलिस का पक्ष सुने बिना कोरटकर को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देना उचित नहीं है। मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. अदालत ने कोरटकर द्वारा सोशल मीडिया पर जारी किए गए वीडियो पर भी रोक लगा दी है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कोरटकर को दी गई अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग की है। सरकार का दावा है कि कोरटकर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोरटकर पुलिस के साथ जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और जांच अधिकारियों के कार्यालय में जाने से बच रहे हैं। सरकारी वकील हितेन वेनेगांवकर ने सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि जांच में बाधाएं पैदा की जा रही हैं।

कोल्हापुर के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी. वी कश्यप ने कोरटकर को गिरफ्तारी से राहत देते हुए कुछ शर्तें भी रखी थीं। अदालत ने आदेश दिया था कि उन्हें बुलाए जाने पर कोल्हापुर के पुराने राजवाड़ा पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना चाहिए। गिरफ्तारी से राहत मिलने के 48 घंटे के भीतर मोबाइल फोन नागपुर में साइबर विभाग को सौंप दिया जाए। कोरटकर ने अपनी पत्नी के माध्यम से अपना मोबाइल फोन पुलिस को सौंप दिया है। सरकार ने अदालत से सत्र न्यायालय द्वारा कोरटकर को दी गई रा

—————

(Udaipur Kiran) / वी कुमार

Most Popular

To Top