Madhya Pradesh

अशोकनगर: जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास

अशोकनगर: पत्नी के साथ मारपीट करने वाले को एक साल का कारावास

अशोकनगर, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । अदालत ने जमीनी विवाद में हत्या के मामले में चार आरोपितों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम राकेश कुमार पाटीदार की अदालत ने जिले के बहादुरपुर थाना अंतर्गत जमीनी विवाद को लेकर हुई हत्या एवं मारपीट के मामले में चार अभियुक्तों रामवीर सिंह पुत्र तुलसीराम गुर्जर उम्र 22 वर्ष, सीताराम पुत्र तुलसीराम गुर्जर उम्र 30 वर्ष, राजकुमार पुत्र तुलसीराम गुर्जर उम्र 25 वर्ष, बादाम सिंह पुत्र मंगल सिंह गुर्जर उम्र 60 वर्ष सभी निवासी ग्राम बंगला चौराहा को आजीवन कारावास एवं प्रत्येक पर तीन हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजक भगवती प्रसाद लोधी एडवोकेट ने की।

अभियोजन के अनुसार ग्राम इकोदिया निवासी फरियादी नाहर सिंह की बुवी हुई जमीन पर रामवीर गुर्जर सीताराम गुर्जर राजकुमार गुर्जर एवं बादाम सिंह गुर्जर घटना 26 जून 2021 को बोनी कर रहे थे। उसने व उसके पिता राजधर चाचा ग्याप्रसाद एवं शिशुपाल ने जाकर उन्हें बोनी करने से मना किया तो चारों अभियुक्त गण अश्लील बुरी बुरी गालियां देकर, जाति सूचक शब्द से संबोधित कर बोले जमीन हमारी है, तुम कौन होते हो हमें बोनी करने से रोकने वाले, उसने गालियां देने से मना किया तो सीताराम ने कुल्हाड़ी की राजधर सिंह को मारी जिससे सिर, दाहिने हाथ की छोटी उंगली एवं शरीर में चोटें आई थी।

राजकुमार ने ग्याप्रसाद को कुल्हाड़ी मारी जो सिर व शरीर में जगह-जगह चोटें आई तथा बादाम ने उसे लाठी की मारी जिससे उसके सिर, शरीर में जगह-जगह चोटें आईं। नाहर सिंह की मां बती बाई, चाची सुंदर बाई, बहन ज्योति, भाई धीरज, एवं छोटा भाई समरथ उसे, उसके पिता राजधर एवं चाचा ग्या प्रसाद को बचाने आए तो, चारों अभियुक्त गण ने इसकी भी मारपीट की, जिससे इन्हें भी सिर व शरीर में जगह-जगह चोटें आई। मौके पर गोरेलाल व घसीटा अहिरवार थे, जिन्होंने घटना देखी व बीच- बचाव किया।

आहत गण को बहादुरपुर के अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में फरियादी नाहर सिंह ने घटना की देहाती नालिसी लिखाई, जिस पर से आरक्षी केंद्र बहादुरपुर में अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। तहसीलदार द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर में आहत ग्या प्रसाद के मृत्यु कालीन कथन लेखबद्ध किए गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहादुरपुर से जिला चिकित्सालय में रेफर उपचार रत मरीज/मृतक ग्याप्रसाद की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की दलीलों,प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया गया।

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(Udaipur Kiran) / देवेन्द्र ताम्रकार

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