HEADLINES

गैंगस्टर के दो दोषियों को 10-10 वर्ष का कारावास

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को गैंगस्टर के दो दोषियों को 10 -10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

थाना नारखी पुलिस ने 3 मई 2013 को मोनू उर्फ ब्रह्मा शंकर पुत्र अमर प्रकाश निवासी गड़ी करण थाना नारखी तथा रामवीर पुत्र राजन लाल निवासी नगला सूरज थाना पचोखरा के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की थी।

पुलिस ने विवेचना के बाद मामले में दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।

मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-4 साक्षी शर्मा की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की।

न्यायालय ने मोनू तथा रामवीर को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर पांच-पाच हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

Most Popular

To Top