
हरदोई, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के संबंध में सोमवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक हुई।
डीएम ने हाईकोर्ट के आठ जनवरी को जारी आदेश का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी सरकारी डॉक्टर निजी प्रैक्टिस नहीं करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उनकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया गया।
पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्राचार्य स्वशासी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, सीएमएस जिला अस्पताल (पुरुष), सीएमएस जिला अस्पताल (महिला), सीएमएस साै शैय्या अस्पताल तथा प्रभारी निरीक्षक जिला अभिसूचना इकाई हरदोई इसके सदस्य हैं। समिति की बैठक हर तीन माह में होगी। समिति की बैठक में निजी प्रैक्टिस करने वाले चिह्नित सरकारी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।
(Udaipur Kiran) / अंबरीश कुमार सक्सेना
