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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार एमके फैजी की ईडी हिरासत तीन दिनों के लिए बढ़ी

पटियाला हाउस कोर्ट

नई दिल्ली, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैजी की ईडी हिरासत तीन दिनों के लिए और बढ़ा दी है। आज एमके फैजी की ईडी हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था। ईडी की ओर से पेश वकील साइमन बेंजामिन और नवीन कुमार माटा ने कहा कि फैजी की हिरासत जरूरी है, क्योंकि अपराध का खुलासा करने के लिए पूछताछ की जरूरत है। ईडी ने कहा कि दस्तावेजी साक्ष्यों को सामने रखकर फैजी से पूछताछ करनी है। ईडी ने कहा कि अपराध करोड़ों रुपये का है। फंडिंग का मामला है।

फैजी की ओर से पेश वकील ने ईडी की हिरासत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि फंड ट्रांसफर का मामला 2017 से 2019 के बीच का है, जबकि पीएफआई को 28 सितंबर, 2022 को प्रतिबंधित किया गया है। ऐसे में ये ट्रांसफर अपराध से जुड़ा हुआ कैसे हो सकता है। उन्होंने कहा कि फैजी से तीन दिन पूछताछ की गई थी, लेकिन उसके पास से कुछ भी बरामद नहीं किया गया था। ऐसे में उसे गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी।

कोर्ट ने 4 मार्च को फैजी को आज तक की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी ने फैजी को 3 फरवरी की रात को दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जांच के दौरान काफी साक्ष्य मिले हैं और उसी के आधार पर फैजी की गिरफ्तारी की गई है। ईडी के मुताबिक उसने फैजी को पूछताछ के लिए 12 समन भेजे थे, लेकिन वो जांच में शामिल नहीं हुआ। इसके बाद फैजी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। फैजी की गिरफ्तारी पीएफआई से जुड़े मामले में ईडी की ओर से 27वीं गिरफ्तारी है।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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