
नई दिल्ली, 10 मार्च (Udaipur Kiran) । पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशंस जज चंदर जीत सिंह ने टेरर फंडिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद सांसद इंजीनियर रशीद की संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग खारिज कर दी है। कोर्ट ने 5 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट इंजीनियर रशीद की नियमित जमानत पर 19 मार्च को फैसला सुनाएगा।
याचिका में कहा गया था कि सांसद इंजीनियर रशीद निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए संसद की सत्र में हिस्सा लेना जरूरी है। याचिका में कहा गया था कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 4 अप्रैल को खत्म होगा। इसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए दो दिन कस्टडी पैरोल पर रिहा करने की अनुमति दी थी।
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