
जयपुर, 8 मार्च (Udaipur Kiran) । जयपुर पश्चिम पुलिस ने अपराधियों को शरण देने वाले मकान मालिकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए थाना करधनी क्षेत्र में कार्रवाई की है। बिना पुलिस सत्यापन के किराएदार रखने पर मकान मालिक के विरुद्ध धारा 223 बी बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम अमित कुमार ने बताया कि जयपुर पश्चिम में पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं के मध्यनजर यह तथ्य प्रकाश में आया कि कई मामलों में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कई मकान मालिको ने अपने घरो में शरण दे रखी है तथा यह तथ्य भी सामने आया कि उनका पुलिस सत्यापन भी नहीं कराया गया। कुछ मामलों में मकान मालिकों को यह आभास भी नहीं होता कि उनके घर में आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति निवास कर रहा है। इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी प्राप्त होने पर इस सन्दर्भ में आसूचना एकत्र कर जयपुर पश्चिम क्षेत्र में कई ऐसे घरो की पहचान की जहां गंभीर आपराधिक प्रवृति के लोगों को शरण दे रखी है।
इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपित तनवीर सिंह उर्फ तरुण (24 वर्ष) निवासी शिवाजी नगर, भट्टा बस्ती, जयपुर को चिन्हित किया। तनवीर वर्तमान में श्रीराम वाटिका, बागड़ो का मोहल्ला, खोराबीसल में किराएदार था, जिसका पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया था। इस पर मकान मालिक करण सिंह (57 वर्ष) तख्तेशाही मार्ग, कानोता बाग, जयपुर के खिलाफ धारा 223 बी बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।
कानून का पालन अनिवार्य, मकान मालिकों के लिए चेतावनी
जयपुर पुलिस आयुक्त के आदेश क्रमांक 62 के तहत 163 बीएनएसएस में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को किरायेदार रखने से पहले उसका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। यह न केवल मकान मालिक की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि शहर की कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी सहायक होगा।
जयपुर पश्चिम पुलिस ने एक बार फिर सभी मकान मालिकों को आगाह किया है कि यदि भविष्य में किसी किरायेदार की आपराधिक पृष्ठभूमि पाई जाती है और उसका पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया होता, तो संबंधित मकान मालिक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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(Udaipur Kiran)
