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लोक अदालत का सार- ना किसी की जीत, ना किसी की हार..

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इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित, आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण

जोधपुर, 8 मार्च (Udaipur Kiran) । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति जोधपुर के निर्देशानुसार इस साल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हाईकोर्ट व अधीनस्थ जोधपुर महानगर न्याय क्षेत्र में किया गया। लोक अदालतों में आपसी समझाइश से कई प्रकरणों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत का सार ना किसी की जीत, ना किसी की हार था।

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त सचिव अजीज खान ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट की मुख्य पीठ में राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष तथा न्यायाधीश चंद्रशेखर ने सुबह दीप प्रज्ज्वलन कर राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ किया। प्रकरणों की सुनवाई के लिए राज्य की अधीनस्थ अदालतों में 468 पीठों का गठन किया गया, जहां प्रकरणों की ऑनलाइन व ऑफलाइन माध्यमों से सुनवाई की गई। मुख्य पीठ में चार बैंचों का गठन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने बताया कि लोक अदालत के लिए 9 हजार 975 प्रकरण तथा प्री-लिटिगेशन में 32 हजार 697 प्रकरणों को चिह्नित किया गया। उन्होंने बताया कि इन मामलों के निस्तारण के लिए नौ पीठों का गठन किया गया।

इन मामलों का किया निपटारा

राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न तरह के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निपटारा किया गया। इसमें फौजदारी मामले (राजीनामा योग्य), धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम से संबंधित मामले, धन वसूली, एमएसीटी, श्रम विवाद, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, बिजली-पानी बिल विवाद (अशमनीय को छोडक़र), पारिवारिक विवाद (तलाक को छोडक़र), भूमि अधिग्रहण, सर्विस मैटर्स (पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद को छोडक़र), राजस्व मामले, वाणिज्यिक विवाद, बैंकिंग विवाद, सहकारिता, परिवहन, स्थानीय निकाय, रियल एस्टेट, रेलवे क्लेम्स, आयकर, अन्य कर, उपभोक्ता विवाद, किरायेदारी, बंटवारा, सुखाधिकार, निषेधाज्ञा, क्षतिपूर्ति एवं विनिर्दिष्ट पालना संबंधी विवाद का निपटारा किया।

यहां पर लगी लोक अदालतें

यह आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर एवं जयपुर पीठ सहित प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों, राजस्व न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों एवं अन्य प्रशासनिक अधिकरणों में संपन्न हुआ। इसमें जोधपुर जिला न्यायिक क्षेत्र के अधीनस्थ आने वाले फलोदी, बिलाड़ा, बालेसर, ओसियां, पीपाड़, भोपालगढ़, बाप लोहावट और जोधपुर जिला मुख्यालय पर स्थित सभी न्यायालयों में दीवानी और फौजदारी प्रकरण, प्री लिटिगेशन प्रकरणों के साथ-साथ राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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