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गैंगस्टर रवि नागर की दुष्कर्म मामले में ज़मानत मंजूर

इलाहाबाद हाईकोर्ट

–थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था सरिया माफिया

प्रयागराज, 07 मार्च (Udaipur Kiran) । ग्रेटर नोएडा के सरिया माफिया और गैंगस्टर रवि नागर उर्फ रविन्द्र सिंह को दुष्कर्म मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उसके खिलाफ नोएडा में दर्ज दुष्कर्म और एससी-एसटी के मुकदमे में ज़मानत मंजूर कर ली है।

इससे पूर्व स्पेशल जज एससी-एसटी गौतमबुद्ध नगर ने रवि की ज़मानत निरस्त कर दी थी। इसके खिलाफ़ उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। अपील पर न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव ने यह आदेश दिया।

रवि नागर के खिलाफ़ पीड़िता ने 24 मई 2024 को दुष्कर्म का मुकदमा नोएडा के सेक्टर 39 थाने में दर्ज़ कराया था। आरोप है कि रवि के दो साथी राजकुमार और महकी उसे नौकरी दिलाने के नाम पर रवि से मिलवाने ले गए। जहां एक मॉल की पार्किंग में अपनी गाड़ी में रवि ने उससे दुष्कर्म किया।

याची के अधिवक्ता का कहना था कि घटना 19 जून 2023 की बताई गई है। जबकि प्राथमिकी इसके 6 माह बाद दर्ज़ कराई गई। पीड़िता के पुलिस और मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयानों में काफी विरोधाभास है। पहले उसने सिर्फ रवि पर आरोप लगाया, बाद में अपना बयान बदल दिया और उसके साथियों पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा दिया। जिस समय की घटना बताई गई है उस वक्त याची अपनी पत्नी के साथ दिल्ली से बनारस जा रहा था। हवाई यात्रा का साक्ष्य भी है। पीड़िता ने अपना मेडिकल परीक्षण भी नहीं करवाया है।

सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि याची एक गैंगस्टर है। उसका 26 मुकदमों का आपराधिक इतिहास है। पीड़िता ने विशेष रूप से उस पर आरोप लगाए हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि पीड़िता के बयान में गंभीर विरोधाभास है। कोई मेडिकल साक्ष्य या स्वतंत्र गवाह भी नहीं है। अभियोजन का पूरा केस पीड़िता के बयान पर अधारित है। कोर्ट ने ज़मानत मंजूर कर ली है।

उल्लेखनीय है कि स्क्रैप के कारोबार से माफिया बने रवि नागर को गत वर्ष थाईलैंड से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उसे प्रत्यर्पण करके भारत लाया गया था।

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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे

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