HEADLINES

आरएएस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने आरपीएससी से मांगा जवाब

हाईकोर्ट जयपुर

जयपुर, 7 मार्च (Udaipur Kiran) । राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएएस भर्ती-2024 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम और उत्तर कुंजी को चुनौती देने के मामले में आरपीएससी के सचिव से बीस मार्च तक जवाब मांगा है। जस्टिस समीर जैन ने यह यह आदेश जितेन्द्र कुमार बेनीवाल व अन्य की याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने बताया कि आरपीएससी ने 2 सितंबर 2024 को आरएएस व अधीनस्थ सेवा में नियुक्ति के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। इसकी प्रारंभिक परीक्षा गत 2 फरवरी को हुई थी। जिसमें याचिकाकर्ता ने भाग लिया। आयोग ने 20 फरवरी को प्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर 24 फरवरी को इसकी उत्तर कुंजी जारी की। याचिका में कहा गया कि उत्तर कुंजी में आरपीएससी ने कई प्रश्नों के उत्तर गलत बताए हैं, जबकि वे मान्यता प्राप्त पुस्तकों के अनुसार सही थे। वहीं कई प्रश्नों के उत्तरों को बदल भी दिया। याचिकाकर्ता ने इन मान्यता प्राप्त पुस्तकों का हवाला देते हुए आरपीएससी के समक्ष अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई, लेकिन आयोग ने उसका समुचित निस्तारण नहीं किया। जिसके चलते वह मुख्य परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो गया। ऐसे में प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर इन विवादित करीब एक दर्जन सवालों की जांच के लिए विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित की जाए और याचिकाकर्ता को मुख्य परीक्षा में शामिल किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने आरपीएससी से जवाब तलब किया है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top