
सह अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास और पांच हजार अर्थदंड से हुआ दण्डित
प्रयागराज, 07 मार्च (Udaipur Kiran) । ऑपरेशन कन्वेंशन के तहत चलाए जा रहे अभियान के तहत न्यायालय ने शुक्रवार को दुष्कर्म मामले में मऊआइमा थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से दो आरोपियों को अलग—अलग धारा के अनुसार दंडित किया। मुख्य आरोपित को दस वर्ष की सश्रम कारावास एवं दस हजार का अर्थदंड और सह अभियुक्त को पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं पांच हजार का जुर्माना की सजा हुई।
पुलिस उपायुक्त गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि मऊआइमा थाने की पुलिस टीम की प्रभावी पैरवी की वजह से दुष्कर्म मामले के मुख्य आरोपित मऊआइमा के बरकाबाद गांव निवासी अनिल कुमार और सह अभियुक्त सोरांव थाना क्षेत्र के पुरवीपुर गांव निवासी अजीत कुमार के खिलाफ दोष सिद्ध होने के बाद एडीजे कक्ष संख्या 2 के न्यायालय ने सजा सुनाया।
न्यायालय ने मऊआइमा थाने में वर्ष 2010 में धारा 342,363,366,376,506 भारतीय दण्ड संहिता तहत दर्ज मुकदमे की सुनवाई करते हुए मामले के अभियुक्तों में अनिल कुमार को धारा 376 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया। इसी क्रम में सह अभियुक्त अजीत कुमार को धारा 366 के तहत 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाया।
उन्होंने बताया कि मऊआइमा प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार और कोर्ट मोहर्रिर हरिओम सिंह और पैरोकार मुख्य आरक्षी यशवंत यादव तथा अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मृत्युंजय त्रिपाठी की प्रभावी पैरवी की वजह से दोष सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने सजा सुनाया।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल
