RAJASTHAN

खराबा हाेने पर किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता का नियमानुसार हाे रहा वितरण

विधानसभा

जयपुर, 7 मार्च (Udaipur Kiran) । आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री ओटा राम देवासी का कहना है कि कपासन विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2021-22 से वर्ष 2023-24 में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों की फसलों में 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबा नहीं होने के कारण किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता उपलब्ध नहीं करवाई गई। कपासन में आकाशीय बिजली गिरने से तीन व्यक्तियों की मृत्यु पर 12 लाख रुपये तथा तीन पशुओं की मृत्यु पर 85 हजार रुपये का मुआवजा राज्य सरकार द्वारा दिया गया है।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता राज्य मंत्री शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे। विधायक अर्जुन लाल जीनगर के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं से किसानों द्वारा बोई गई फसलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2022 को जारी एसडीआरएफ नोर्म्स एवं 11 जुलाई 2023 को जारी आंशिक संशोधित नोर्म्स के प्रावधानानुसार किसानों को कृषि आदान अनुदान सहायता देय है। उन्होंने एसडीआरएफ नोर्म्स की प्रति सदन के पटल पर रखी। देवासी ने कपासन में गत तीन वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों में हुए नुकसान का ग्रामवार विवरण भी प्रस्तुत किया।

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(Udaipur Kiran) / रोहित

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