Uttrakhand

मकान मालिक की पुत्री से छेड़छाड़ में पांच वर्ष की कैद

कोर्ट का आदेश

हरिद्वार, 7 मार्च (Udaipur Kiran) । 13 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी काे अपर जिला जज / विशेष पॉक्सो कोर्ट न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने पांच साल के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

शासकीय अधिवक्ता आदेश चंद चौहान ने बताया कि 20 अगस्त 2022 को नगर कोतवाली क्षेत्र में सोमिल ने मकान मालिक की 13 वर्षीय पुत्री के साथ अश्लील हरकत व छेड़छाड़ की। किशोरी के पिता ने किराएदार सोमिल पुत्र विजय बाबू, निवासी बासमंडी, जिला बरेली यूपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। 38 वर्षीय आरोपित सोमिल अपनी बुआ के लड़के के साथ शिकायतकर्ता के यहां किराए पर रह रहा था।

घटना वाले दिन शिकायतकर्ता ने अपनी पुत्री को तीन माह का बकाया किराया लेने के लिए सोमिल के पास भेजा था। जहां सोमिल ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकत की। पीड़िता के रोने की आवाज सुनकर लोग इकट्ठा हो गए थे। मौका पाकर सोमिल वहां से फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने सोमिल को गिरफ्तार कर संबधित धारा में चालान कर जेल भेज दिया।सरकारी पक्ष ने अभियोजन साक्ष्य में पांच गवाह पेश किए। काेर्ट ने पीड़ित काे 50 हजार मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं।

—————

(Udaipur Kiran) / डॉ.रजनीकांत शुक्ला

Most Popular

To Top