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चिट्टे का आरोपी दोषी करार, मिला चार वर्ष का कठोर कारावास

शिमला, 07 मार्च (Udaipur Kiran) । चिट्टे के आरोपी को विशेष न्यायाधीश शिमला देविंद्र शर्मा की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 वर्ष कठोर कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न कर पाने की सूरत में दोषी को 3 माह अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। सरकार की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी मुक्ता कश्यप ने की।

मामले के अनुसार 27 जून, 2022 को पुलिस की एस.आई.यू. की टीम नियमित गश्त और कानून व्यवस्था ड्यूटी पर तारादेवी-शोघी की ओर निकली हुई थी और जब यह टीम 7.40 बजे टुटू बाइफरकेशन के पास थी तो इसी दौरान सोलन की ओर से एक निजी बस (नंबर-एच.पी.62सी.1807) आई, जिसे जांच के लिए रोका गया। इस बस की सीट नंबर-22 पर एक व्यक्ति मनीष ठाकुर (27) पुत्र प्रेमचंद निवासी गांव आंजी डाकघर नैना टिक्कर तहसील सराहन जिला सिरमौर बैठा हुआ था, जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने उसकी यात्रा के बारे में पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। पुलिस ने आरोपी के आचरण को देखकर और संदेह के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास हल्के भूरे रंग का पदार्थ पाया गया, जिसकी पहचान चिट्टे की रूप में की गई और वजन करने पर यह 7.31 ग्राम पाया गया।

पुलिस ने बालूगंज पुलिस स्टेशन में एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की और चालान कोर्ट में पेश किया। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित करने के लिए 14 गवाहों की जांच की। राज्य और आरोपी के वकील की दलीलें सुनने के बाद शिमला के विशेष न्यायाधीश देविंद्र शर्मा ने आरोपी को एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा-21 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया और आरोपी को दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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