
पानीपत, 7 मार्च (Udaipur Kiran) । जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर 9 मार्च को होने वाले निगम चुनाव के दृष्टिगत शहरी क्षेत्र के सभी उद्योग, फैक्ट्री, मॉल, सिनेमा हॉल और दुकानें बंद करने के निर्देश दिए हैं ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान कर सकें। उक्त आदेशों की पालना के दृष्टिगत संयुक्त-आयुक्त नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी, जीएम डीआईसी और श्रम विभाग के अधिकरियों को निर्देश दिए गए हैं।
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(Udaipur Kiran) / अनिल वर्मा
