
फिरोजाबाद, 6 मार्च (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरूवार को मादक पदार्थ रखने की दोषी को 20 महीने की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना टूंडला में तैनात उप निरीक्षक अनिल कुमार ने गांव चूल्हावली से चेकिंग के दौरान हमराह के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। पुलिस को उसने अपना नाम उमेश बाबू सोलंकी पुत्र बनी सिंह निवासी गांव चूल्हावली बताया। पुलिस ने इसके कब्जे से 150 ग्राम नशीला पाउडर डायजपाम बरामद किया।विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस अतुल चौधरी ने उमेश को दोषी माना। न्यायालय ने उसे 20 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 15 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
