
बिलासपुर, 6 मार्च (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) और स्टेट बार काउंसिल (एसबीसी) को निर्देश दिया है कि वे प्रस्तावित चुनाव कार्यक्रम तैयार कर पेश करें। इस मामले में अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने पिछले छह वर्षों से स्टेट बार काउंसिल के चुनाव न होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने 18 फरवरी 2025 को पारित अपने आदेश के पालन की स्थिति के बारे में पूछा। वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से शपथपत्र दाखिल न किए जाने पर भी असंतोष व्यक्त किया था। जिसे 6 मार्च 2025 पेश किया गया। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन पर कहा। वहीं 2015 की अधिसूचना पर स्पष्टीकरण मांगा था।
उल्लेखनीय है कि 18 फरवरी की सुनवाई में हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट बार काउंसिल को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे कि चुनाव कार्यक्रम बीसीआइ नियमों और अधिसूचनाओं के अनुसार तैयार किया जाए, ताकि चुनाव में किसी प्रकार की देरी न हो। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि बीसीआई नियमों में 30 जनवरी 2015 को किए गए संशोधनों को छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल तक क्यों नहीं पहुंचाया गया और इसे सार्वजनिक करने का प्रयास क्यों नहीं किया गया। इसी संदर्भ में बीसीआई और एसबीसी से शपथपत्र दाखिल करने को कहा गया था। आज
गुरुवार को हुई सुनवाई में बीसीआई और एसबीसी ने अपने-अपने शपथपत्र पेश कर दिए। इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया कि वे चुनाव कार्यक्रम तैयार कर उसे हाई कोर्ट में प्रस्तुत करें। इस मामले में स्टेट बार काउंसिल की ओर से अधिवक्ता पलाश तिवारी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से अधिवक्ता शिवांग दुबे ने पक्ष रखा। अब अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
(Udaipur Kiran) / Upendra Tripathi
