
नई दिल्ली, 06 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने अपमानजनक ट्वीट के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद साकेत गोखले की 50 लाख रुपये जुर्माना का आदेश वापस लेने की मांग पर संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव की अदालत के समक्ष गुरुवार को सुनवाई के दौरान साकेत गोखले की ओर से पेश वकील ने कहा कि हाई कोर्ट का यह आदेश एकतरफा था, क्योंकि उनका वकील पेश नहीं हो पाया।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने 01 जुलाई 2024 के अपने आदेश में साकेत गोखले को लक्ष्मी पुरी के खिलाफ किए गए अपमानजनक ट्वीट के मामले में लक्ष्मी पुरी को 50 लाख रुपये का जुर्माना देने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में साकेत गोखले पर जुर्माना लगाने के साथ ही एक अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में इस संबंध में अपना माफीनामा छापने को भी कहा था। लक्ष्मी पुरी ने 2021 में यह याचिका दायर की थी। पुरी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि साकेत गोखले ने 13 जून 2021 और 23 जून 2021 को पुरी की आय का स्रोत पूछते हुए ट्वीट किया था।
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