Uttar Pradesh

जीडीए ने दर्ज कराई अंसल बिल्डर के खिलाफ एफआईआर

सांकेतिक फोटो

-डूंडाहेड़ा में टाउनशिप परियोजना मेंअनियमितता का आरोप

-डायरेक्टर प्रणव अंसल समेत तीन नामजद

गाजियाबाद, 5 मार्च (Udaipur Kiran) । गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने बुधवार को डूंडाहेड़ा में टाउनशिप परियोजना में अनियमितताओं को लेकर मे. अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रा.लिमिटेड के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में प्रणव अंसल (डायरेक्टर), विकास यादव (डायरेक्टर), अमित शुक्ला (जनरल मैनेजर एवं प्रतिनिधि) तथा अन्य अधिकारीगण, मे. अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रा० लि0 (कंशोर्सियम) को नामजद कराया गया है। एफआईआर में टाउनशिप विकसित करने में घोर अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया गया है।

जीडी ए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बताया कि

प्रवर्तन जोन-5 के अंतर्गत डूंडा हेडा की 152.89 एकड़ भूमि पर इंटीग्रेटेड टाउनशिप के विकास के लिए चयन किया गया था। प्रथम चरण में 127 एकड़ पर प्रस्तुत योजना का डीपीआर बोर्ड द्वारा 07 मई 2007 को स्वीकृत कर डेवलपमेंट एग्रीमेंट निष्पादित किया गया था, जिसकी पूर्णता अवधि 06 मई 2012 निर्धारित की गई थी।

इसके बाद मे. अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्टक्चर लि. (कंशोर्सियम) हेतु पुनः अधिग्रहीत कराई जा रही 14.50 हेक्टेयर भूमि के सम्बंध में उच्च न्यायालय द्वारा 14 दिसम्बर 2016 को अर्जन प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। इस कारण भूमि को डीपीआर से अलग कर 99.75 एकड़ भूमि पर संशोधित डीपीआर/ले-आउट शासन द्वारा गठित समिति की अनुशंसा एवं प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन दिनांक 15 मई 2019 के क्रम में 24अगस्त 2020 को प्रदान किया गया।

श्री सिंह ने बताया कि परियोजना के स्वीकृत लेआउट के अनुसार विकासकर्ता द्वारा आंतरिक एवं वाह्य विकास कार्य जैसे एसटीपी, सीवर, पेयजल, आंतरिक सड़कें, बाउंड्री वॉल, नाली, पार्क आदि मानकों के अनुसार विकसित नहीं किए गए। इस सम्बंध में निवासियों द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं। प्राधिकरण द्वारा कम्पनी के प्रतिनिधियों एवं विकासकर्ता को कई बार मौखिक और लिखित रूप से निर्देशित किया गया, किन्तु विकासकर्ता ने अनियमितताओं को जारी रखा।

अंसल प्रॉपर्टीज एण्ड इन्फ्रा. लि. द्वारा स्वीकृत योजना के अनुसार दुर्बल एवं अल्प आय वर्ग के आरक्षित भूखंडों पर आंशिक रूप से भवन निर्माण कर शेष भूमि पर अवैध भूखंड सृजन की कार्यवाही की गई। इसके विरुद्ध प्राधिकरण ने उप्र नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के तहत कार्रवाई की।

विकासकर्ता प्रणव अंसल (डायरेक्टर, अंसल प्रॉपर्टीज) ने अनुबंध की शर्त संख्या-5 (II) का उल्लंघन करते हुए अल्प आय वर्ग के लिए निर्धारित 848 भवनों के स्थान पर केवल 160 भवनों का निर्माण किया तथा शेष भूमि पर अवैध भूखंड सृजित किए गए। यह कार्य उप्र सरकार द्वारा निर्धारित टाउनशिप नीति की शर्तों के विरुद्ध था और इस भूमि के दस्तावेजों की कूटरचना की गई।

इसके अतिरिक्त, तलपट मानचित्र की स्वीकृति के समय श्रीमती मोनिका घई द्वारा प्रस्तुत आपत्ति में विकासकर्ता ने अपने शपथ पत्र में उल्लेख किया था कि उन्हें प्लॉट संख्या ई-028 के स्थान पर डी-121 आवंटित किया जाएगा। किन्तु, इसका उल्लंघन करते हुए उक्त प्लॉट विनय कुमार त्यागी व दिव्यांश जैन को आवंटित कर दिया गया।

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(Udaipur Kiran) / फरमान अली

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