
हमीरपुर, 04 मार्च (Udaipur Kiran) । मंगलवार को मझगवां थानाक्षेत्र के गोहानी गांव में चार वर्ष पूर्व पति ने पत्नी की खेत में हत्या कर शव को जंगल में जला दिया था। मृतका के भाई की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश कोर्ट-1 पीके जयंत ने आरोपित पति को आजीवन कारावास व 12 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि मृतका के भाई नारेंद्र सोनकर निवासी ग्राम पटेरिया थाना मानिकपुर ने 23 फरवरी 2021 को मझगवां थाने में तहरीर देकर बताया कि उसकी बहन शकुंतला का किसी बात को लेकर 20 फरवरी को बहनोई रामस्वरूप से विवाद हो गया था। जिसके बाद शकुंतला खेत काम करने चली गई। इसके बाद पीछे से बहनोई ने खेत में जाकर बहन की गला दबाकर हत्या करने के बाद रात में शव को जला दिया था। मृतका के बच्चों द्वारा पिता के रात में घर में न होने की बात बताई थी। पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्र करने के बाद आरोपित पति रामस्वरूप के खिलाफ हत्या व साक्ष्य छिपाने का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमें की सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश कोर्ट-प्रथम पीके जयंत ने आरोपी पति रामस्वरूप को हत्या का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
————–
(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा
