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आरुषि निशंक से ठगी मामले में मानसी वरुण वागले और वरुण प्रमोद वागले की अग्रिम जमानत मंजूर

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 4 मार्च (Udaipur Kiran) । हाई कोर्ट ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पुत्री व अभिनेत्री सह निदेशक आरुषि निशंक से फिल्म स्टार बनाने और फिल्माें से मुनाफा कमाने का लालच देकर चार कराेड़ की ठगी मामले में दाे आराेपिताें की अग्रिम जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अप्रैल नियत की है।

न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ के समक्ष मंगलवार काे इस मामले की सुनवाई हुई। इस मामले में फिल्मनिर्माता मानसी वरुण वागले और वरुण प्रमोद वागले हाई काेर्ट में याचिका दायर इस मामले काे झूठा बताया और अग्रिमजमानत की मांग की। इस पर काेर्ट ने ठगी मामले दाेनाें की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए सरकार सहित अन्य को जवाब दा​खिल करने के निर्देश दिए।

मामले के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री की अभिनेत्री पुत्री आरुषि निशंक ने 7 फरवरी 2025 को देहरादून कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कर कहा था कि मुम्बई के फिल्म निर्माता मानसी वरुण वागले व वरुण प्रमोद वागले ने अपनी फिल्म आंखों की गुलसितां में अभिनेत्री का राेल के लिए ऑफर किया था। इन लाेगाें ने फिल्म से हाेने वाले मुनाफा में से मुझे 20 प्रतिशत देने का वादा किया। शिकायत के अनुसार फिल्म निर्माताओं ने उससे 4 करोड़ रुपये फिल्म की शूटिंग के लिए मांगे। फिल्म निर्माताओं का कहना है कि शूटिंग इंडिया में पूरी हो चुकी है और अब फिल्म में आपकी शूटिंग यूरोप में होनी है।इस पर उसने चार कराेड़ रुपये समय समय पर किस्तों में दे दिया। अभिनेत्री ने शिकायत में बतायाकि जब इसका पता लगा कि इस नाम की कोई फिल्म नहीं बन रही है। तब उन्हाेंने फिल्म निर्माता मानसी वरुण वागले और वरुण प्रमोद वागले के खिलाफ देहरादून में मुकदमा दर्ज किया। इस मामले में केस दर्ज हाेने के बाद मानसी वरुण वागले और वरुण प्रमोद वागले ने हाई काेर्ट में याचिका कर कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है।

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(Udaipur Kiran) / लता

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