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पहलवान सुशील कुमार को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, सागर धनखड़ हत्याकांड में मिली जमानत

दिल्ली हाई कोर्ट फाइल फोटो

नई दिल्ली, 4 मार्च (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड में आरोपित पहलवान सुशील कुमार को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव नरुला की बेंच ने सुशील कुमार को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया।

इससे पहले सुशील कुमार को अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। सुशील कुमार को घुटने की सर्जरी के लिए भी जमानत मिली थी।

कोर्ट ने 12 अक्टूबर 2022 को पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपितों के खिलाफ आरोप तय कर दिया था। कोर्ट ने हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने और आपराधिक साजिश रचने समेत दूसरी धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश किया था। कोर्ट ने इस मामले में दो फरार आरोपितों के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था।

कोर्ट ने जिन आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था उनमें पहलवान सुशील कुमार, अजय कुमार, प्रिंस दलाल, मोहित ऊर्फ भोली, मनजीत ऊर्फ चुन्नीलाल, गुलाब, रोहित मलिक ऊर्फ सोनू, बिजेंदर ऊर्फ बिंदर, अनिरुद्ध दहिया, सुभाष, गौरव लौरा, सुरजीत ग्रेवाल ऊर्फ काला, भूपेंद्र, अनिल धीमान, प्रवीण डबास पुत्र साहिब सिंह डबास, प्रवीण ऊर्फ छोटी, राहुल ऊर्फ ढांडा और प्रवीण डबास पुत्र सुरेश ऊर्फ गुनिया शामिल हैं।

06 अगस्त 2021 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की ओर से दाखिल पहली चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 02 अगस्त 2021 को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में पहली चार्जशीट दाखिल की थी। क्राइम ब्रांच ने 170 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी।

23 मई 2021 को दिल्ली पुलिस ने पहलवान सुशील कुमार को मुंडका से गिरफ्तार किया था। आरोप है कि सुशील कुमार और दहिया ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर संपत्ति विवाद में 4 और 5 मई 2021 की दरम्यानी रात को सागर धनखड़ और उसके दोस्तों की कथित तौर पर पिटाई की थी। चार्जशीट में कहा गया है कि अनिरुद्ध दहिया एक अंतरराष्ट्रीय पहलवान है और उसके पिता भी पहलवान थे। दहिया को 10 जून 2021 को गिरफ्तार किया गया था।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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