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ईडी के जवाब पर निलंबित आईएएस छवि रंजन को अपना प्रतिउत्तर देने का हाई कोर्ट का निर्देश

फ़ाइल फ़ोटो हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने अंतिम बहस के लिए नियत की 19 मार्च की तारीख

रांची, 4 मार्च (Udaipur Kiran) । सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की ओर से अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त करने को लेकर दायर याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मंगलवार को मामले में ईडी की जवाब के संदर्भ में प्रार्थी को प्रति उत्तर (रिप्लाई) देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने अंतिम बहस के लिए 19 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

इससे पूर्व छवि रंजन की ओर से कोर्ट को बताया गया कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है, इसलिए उनके खिलाफ दर्ज केस को निरस्त किया जाए।

बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफेरी मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को ईडी टीम ने 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था, उसी समय से वे जेल में है।

उल्लेखनीय है कि मामले में ईडी ने छवि रंजन के खिलाफ ईसीआईआर 1/2023 दर्ज किया है। इसमें छवि रंजन, अमित कुमार अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। मामले में छवि रंजन एवं अन्य के खिलाफ आरोप भी गठित हो चुका है, लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141/2022 दर्ज किया गया था।इसके आधार पर ईडी ने मामला दर्ज किया।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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