शिमला, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त (नियम) विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और अन्य समान निधियों पर 7.1% (सात दशमलव एक प्रतिशत) की ब्याज दर निर्धारित की है। यह दर 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस निर्णय से सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि में वृद्धि होगी और वे इससे लाभान्वित होंगे।
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(Udaipur Kiran) शुक्ला
