HEADLINES

हाईकोर्ट ने कीर्तिनगर स्टोन क्रशर पर मांगी रिपोर्ट, 24 घंटे में पेश करने के निर्देश

नैनीताल हाईकोर्ट।

नैनीताल, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । हाईकोर्ट ने पौड़ी जिले के कीर्तिनगर में मानकों के विरुद्ध संचालित स्टोन क्रशर के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में दिए गए निर्देशों के बावजूद बोर्ड ने अभी तक रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इस पर बोर्ड ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट जमा करने को कहा।

मामले के अनुसार, पौड़ी जिला निवासी शैलेंद्र कुमार उनियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि पौड़ी जिले के कीर्ति नगर में भूमि समतलीकरण की स्वीकृति के साथ ही राज्य प्रदूषण बोर्ड ने मानकों का उल्लंघन करते हुए वहां पर एक अन्य व्यक्ति को स्टोन क्रशर स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान कर दी। याचिकाकर्ता का कहना था कि गांव व वन भूमि के समीप स्टोन क्रशर स्थापित होने से ग्रामीणों को आए दिन यहां चलने वाले डंपरों से खतरा उत्पन्न होने के साथ ही वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। डंपरो के चलने से ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क में कई जगहों पर गड्ढे बन गए है, जिससे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। याचिका में कीर्ति नगर के समीप लगाए गए स्टोन क्रशर को हटाने की मांग की गई है, ताकि कीर्ति नगर के ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।

(Udaipur Kiran) / लता

Most Popular

To Top