
प्रयागराज, 03 मार्च (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजियाबाद स्थित डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद के भड़काऊ बयान को वायरल करने के मामले में पत्रकार मोहम्मद जुबैर की याचिका पर निर्णय सुरक्षित कर लिया है।
जुबैर ने याचिका में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। कोर्ट ने ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर लगी रोक की अंतरिम राहत भी निर्णय तक बढ़ा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति डॉ योगेंद्र कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोमवार को सुनवाई पूरी होने पर दिया है।
सुनवाई के दाैरान सरकार की ओर से कहा गया था कि ज़ुबैर ने यति नरसिंहानंद का विवादित बयान सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के लिए जान बूझ कर वायरल किया था। ज़ुबैर के वकीलों ने सरकार की दलीलों को गलत बताते हुए कहा था कि ज़ुबैर पत्रकार है। उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा उसकी अभिव्यक्ति के अधिकारों का हनन है।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
