
नई दिल्ली, 28 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की अस्थायी रिहाई के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि यह जनहित याचिका व्यापक जनहित के मुद्दे के बजाय सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ है।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दायर याचिका में राम रहीम को बार-बार पैरोल पर रिहा करने के फैसले का विरोध किया था। राम रहीम को 2017 में अपनी दो शिष्याओं के साथ रेप के मामले में 20 साल की कैद की सजा दी गई थी। उसके बाद से वो जेल में बंद है।
इससे पहले 3 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के पूर्व मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के आरोप से बरी किये जाने के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य लोगों को नोटिस जारी किया था।
3 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने बरगाड़ी में श्री गुरुग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के आरोप में तीन मामलों में राम रहीम के खिलाफ चल रही जांच जारी रखने का आदेश दिया था।
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