
गुवाहाटी, 27 फरवरी (Udaipur Kiran) । असम सरकार ने बजाली जिले के पटाचारकुची के राजस्व सर्किल अधिकारी मासूम यूसुफ अहमद को कदाचार और सेवा नियमों के उल्लंघन के आरोपों पर निलंबित कर दिया है।
एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि अहमद पूर्णकालिक सरकारी अधिकारी के रूप में सेवा करते हुए कथित तौर पर निजी नौकरी में लगे हुए थे। यह कृत्य असम सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 का उल्लंघन करता है। मुख्यमंत्री के विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच के बाद उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई।
सार्वजनिक सेवा की अखंडता को बनाए रखने के लिए, असम के राज्यपाल ने उनके तत्काल निलंबन को मंजूरी दे दी। यह कार्रवाई असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 6(1) के तहत की गई है। विभागीय कार्यवाही पूरी होने तक उनका निलंबन लागू रहेगा।
इस बीच, आधिकारिक निर्देशों के अनुसार, निलंबन अवधि के लिए गुवाहाटी को अहमद का मुख्यालय नामित किया है।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश
