HEADLINES

गंभीर रूप से घायल करने के तीन आरोपिताें को पांच वर्ष का कारावास

Court

कोडरमा, 25 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । जान मारने की नीयत से मारकर गंभीर रूप से घायल करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने मंगलवार को संचित राम उर्फ होतो, कृष्णा राम एवं लक्ष्मण राम डंडाडीह काे आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए पांच-पांच वर्ष की सजा सुनाई। साथ ही तीनाें पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला वर्ष 2020 का है। इसे लेकर जयनगर थाना में जगदीश यादव ने मामला दर्ज कराया था। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक शिव शंकर राम ने पैरवी की। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया । अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्याें का अवलोकन करने के बाद अभियुक्त को 307 आईपीसी के तहत दोषी पाया और सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

—————

(Udaipur Kiran) समीर

Most Popular

To Top