
पटना, 25 फरवरी (Udaipur Kiran) । बिहार सरकार में जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज यह राजद एमएलसी सुनील सिंह की सदस्यता बहाल करने के निर्णय पर कहा कि बिहार विधान परिषद् द्वारा सदस्य सुनील सिंह को अयोग्य घोषित करने के मामले में जो तथ्य सामने आए हैं, उनके अनुसार उच्चतम न्यायालय ने उनके विरुद्ध लगाए आरोप को सही ठहराया है। सिर्फ सजा की मात्रा अधिक होने के कारण उसे कम करते हुए फैसले की तिथि से उन्हें राहत दी है।
विजय चौधरी ने कहा कि साथ ही सुप्रीमो कोर्ट ने बीते सात महीने जब उनकी सदस्यता निर्रहित रही है, उसे उनके दोष के लिए सजा के रूप में माना है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि सदस्य का सदन में उनका आचरण अशोभनीय एवं घृणित था। यह बात जोर देकर कही गई है कि यह फैसला उन पर लगे आरोप से उन्हें मुक्त नहीं करता है, बल्कि उन्हें चेतावनी देते हुए यह भी कहा है कि वे भविष्य में ऐसा आचरण नहीं कर सकते हैं।
विजय चौधरी ने कहा कि अतः ये तो किसी के समझने की बात है कि न्यायालय ने किसे सही एवं किसे गलत कहा है।
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(Udaipur Kiran) / गोविंद चौधरी
