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राजस्थान हाईकोर्ट : सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामलें में 8 आरोपियों की दूसरी बार जमानत याचिका खारिज

jodhpur

जोधपुर, 24 फरवरी (Udaipur Kiran) । राजस्थान उच्च न्यायालय ने सैकण्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती मामलें में आठ आरोपियों की दूसरी बार जमानत याचिका को खाजिर कर दिया। आरोपी उदयपुर में बस में सामूहिक नकल मामले के है। न्यायाधीश फरजंद अली ने इनकी याचिकाएं खारिज की। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक चौधरी ने पक्ष रखा।

वी.के. सिंह अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी राजस्थान ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक, द्वितीय श्रेणी (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा (वर्ष 2022) पेपर लीक प्रकरण में पुलिस थाना बेकरिया जिला उदयपुर में पंजीबद्ध में गिरफ्तार पेपर लीक गिरोह के अभियुक्तों की राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आज द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भी खारिज कर दिया गया है।

इनकी हुई जमानत खारिज :

पुखराज पुत्र रघुनाथाराम विश्नोई निवासी निवासी हेमागुढा पुलिस थाना झाब जिला जालौर, राजीव कुमार पुत्र स्व. प्रेमलाल उपाध्याय निवासी मकान नम्बर 14, विक्रम कॉलोनी, बेगपुर थाना काकसी जिला अलीगढ, उत्तरप्रदेश, गमाराम खिलेरी पुत्र पूनमाराम खिलेरी विश्नोई निवासी ग्राम मालवाडा, पुलिस थाना चितलवाना जिला जालोर, रामगोपाल पुत्र जगदीश नारायण मीणा निवासी कलावता टीबा वाली ढाणी, वाटिका रोड सांगानेर, पुलिस थाना सांगानेर सदर जिला जयपुर दक्षिण, अनिता कुमारी मीणा पत्नि डॉ0 प्रभुसिंह मीणा निवासी सी-644, एच-1, 4 सी स्कीम, लोहा मण्डी रोड, माचडा, पुलिस थाना हरमाडा जयपुर (वर्तमान पता निवासी फ्लेट नम्बर 201, ए-1, जीवन आन्नद रेजिडेन्ट, वेलफेयर सोसायटी, सेक्टर नम्बर-2, विधाधर नगर जयपुर), गोपालसिंह पुत्र स्व. लक्ष्मण सिंह कपरूवान राजपूत निवासी ग्राम सूरसाल थाना उखीमठ, जिला रूद्रप्रयाग, उत्तराखड (वर्तमान पता मकान नम्बर 05, गांव बंदीया, न्यू आरपीएससी के पीछे, जयपुर रोड पुलिस थाना सिविल लाईन, अजमेर, विजयराज वर्मा पुत्र वरिंगाराम वर्मा निवासी ग्राम वाड़ा भाड़वी, पोस्ट सेवड़ी, थाना बागोड़ा जिला जालोर और राजीव विश्नोई पुत्र भगवानाराम विश्नोई निवासी सरनउ, सांचोर, जालोर के है।

(Udaipur Kiran) / सतीश

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