
प्रयागराज, 24 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नकली शराब मामले में सपा विधायक रमाकांत यादव की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि याची का लम्बा आपराधिक इतिहास है। उसे ट्रायल कोर्ट ने एक मामले में दोषी भी ठहराया है। इसके विरुद्ध अपील खारिज हो गई है और उसके बाद पुनरीक्षण याचिका विचाराधीन है। ऐसे में जमानत अर्जी पर विचार करने का कोई आधार नहीं है।
आजमगढ़ के अहरौला में फरवरी 2022 में एक सरकारी दुकान पर बेची गई जहरीली शराब से नौ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अहरौला व फूलपुर थाने में रमाकांत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने 11 दिसंबर 2024 को विधायक के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा भी दर्ज किया है। 30 जुलाई 2022 से जेल में बंद विधायक रमाकांत यादव की इस मामले में पहली जमानत अर्जी 28 फरवरी 2023 को खारिज हुई थी। इसके बाद यह दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की गई थी।
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(Udaipur Kiran) / रामानंद पांडे
