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फिरोजाबाद: 20 वर्ष पुराने लूट के मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत निरस्त

प्रतीकात्मक

फिरोजाबाद, 24 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने सोमवार को 20 वर्ष पुराने लूट के एक मामले में अभियुक्त की अग्रिम जमानत को निरस्त कर दिया। इस मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष दक्षिण, लेखपाल, कानूनगो आदि अभियुक्त है।

थाना दक्षिण पर पीड़ित रामेश्वर दयाल पुत्र केशव सिंह निवासी नगला भाऊ ने वर्ष 2005 में कोर्ट के आदेश पर विमल यादव पुत्र दयाशंकर, दयाशंकर पुत्र बचान सिंह निवासी ग्राम जेबरा मक्खनपुर, बबलू कंजा निवासी मौहल्ला कोटेला, सतीश पुत्र रघुवीर सिंह, भोला पुत्र विशम्बर निवासी महावीर नगर, रामनरेश यादव तत्कालीन थानाध्यक्ष थाना दक्षिण, आर०बी० सिंह तत्कालीन एस०एस०आई० थाना दक्षिण, वी०के० भारती तत्कालीन एस०आई० थाना दक्षिण, एस०वी० सिंह तत्कालीन एस०एस०आई० थाना दक्षिण, सुरेश यादव तत्कालीन कानूनगो, बिजेन्द्रपाल लेखपाल तहसील फिरोजाबाद सहित अज्ञात लोगों के खिलाफ लूट का मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 16 फरवरी 2005 को विमल यादव के साथ सभी लोग आए और उनकी दुकान को तोड़ना शुरु कर दिये। जब उनके पुत्र ने रोकने की कोशिश की तो इन लोगों ने उनकी दुकान में रखी 200 बोरी सीमेंट, 40 कुंटल सरिया, दो ट्रक गिट्टी, मेज, कुर्सी आदि सामान लूटकर ट्रक में लेकर भाग गये। जिसमें पुलिस और लेखपाल का भी संरक्षण है।

मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत विवेचक द्वारा इस मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गई। जिस पर पीड़ित ने अपनी आपत्ति प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सुनवाई के लिए तलब किया। जिसके बाद आरोपियों ने उच्च न्यायालय से स्टे ले ली। वर्ष 2020 में उच्च न्यायालय ने स्टे को समाप्त कर दिया।

आरोपी सतीश के अधिवक्ता ने उसकी अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश डी ए ए कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में हुई।

सतीश के अधिवक्ता ने उसकी जमानत के लिए कोर्ट के सामने कई तर्क रखे। वही अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौड़ ने जमानत याचिका का विरोध किया।

न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए अग्रिम जमानत के आधार को पर्याप्त नहीं माना और अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया है।

(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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