
फिरोजाबाद, 24 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । कोर्ट ने सोमवार को मादक पदार्थ के एक दोषी को 1 वर्ष, 2 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थदंड लगाया है।
थाना दक्षिण क्षेत्र के हिमायूंपुर निवासी दीपक पुत्र किशन सिंह को थाना उत्तर पुलिस ने 29 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया था। उससे 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने जांचोपरांत उसके विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय प्रथम, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. अतुल चौधरी के न्यायालय में चला। अभियोजन पक्ष की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने बताया कि कोर्ट ने उसे दोषी माना।
कोर्ट ने उसे 1 वर्ष, 2 माह के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर 2 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
