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महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले की सुनवाई टली, 03 मार्च को सुनवाई

राउज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 22 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई टाल दी है। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रियंका राजपूत के उपलब्ध नहीं होने की वजह से सुनवाई टली है। मामले की अगली सुनवाई 3 मार्च को होगी।

इस मामले में गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कुछ महिला पहलवानों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। 26 जुलाई 2024 को कोर्ट ने मामले की जांच से जुड़े एक कांस्टेबल के बयानों को दर्ज किया।

कोर्ट ने 10 मई 2024 को बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने छह में से पांच महिला पहलवानों की ओर से लगाए गए आरोपों पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था जबकि एक महिला पहलवान के आरोपों के मामले में बृजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया था। कोर्ट ने पांच महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354ए और 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने इस मामले के सह आरोपित और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था।

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 26 अप्रैल 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें बृजभूषण ने इस मामले की फिर से जांच की मांग की थी। 18 अप्रैल 2024 को बृजभूषण शरण सिंह की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि 7 सितंबर 2022 को घटना वाले दिन वह भारत में नहीं थे। बृजभूषण ने इस तथ्य की दिल्ली पुलिस से जांच करने का आदेश देने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

कोर्ट ने 20 जुलाई 2023 को बृजभूषण शरण सिंह और सह आरोपित विनोद तोमर को जमानत दी थी। 7 जुलाई 2023 को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था। 15 जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 354, 354डी, 354ए और 506 (1) के तहत आरोप लगाए गए हैं।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह

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