Madhya Pradesh

अनूपपुर: 2.29 करोड के गवन के मामलें में उपसंचालक कृषि एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज

फाईल फाेटाे

अनूपपुर, 22 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पंकज जैसवाल की न्यायालय ने कृषि विभाग में हुए 02 करोड 29 लाख के गवन के मामलें में उपसंचालक कृषि व परियोजना संचालक किसान कल्याण विभाग के एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत आवेदन खारिज कर दिया हैं।

दरअसल, उपसंचालक कृषि व परियोजना संचालक किसान कल्यातण विभाग नारायण दास गुप्ता के विरूद्ध आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्लू द्वारा 11 फरवरी को भ्रष्टाचार का प्रकरण दर्ज किया था। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व गवन का दर्ज प्रकरण शासन की 02 करोड 29 लाख से अधिक की राशि का गवन हुआ है। प्रकरण में ईओडब्लू की ओर से पैरवी प्रभारी जिलाअभियोजनअधिकारी हेमंत अग्रवाल द्वारा द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए न्यायालय में तर्क दिया कि अभियुक्त के विरूद्ध की गयी शिकायत जॉच में सही पायी गयी है। अभियुक्त द्वारा शासकीय पद पर रहते हुए शासन की 02 करोड 29 लाख की राशि का गवन किया गया है। प्रकरण में विवेचना प्रारंभिक स्तर पर है। अभियाेजन के तर्क व अभिलेख पर आये तथ्यों पर विचार करते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी एनडी गुप्ता की अग्रिम जमानत खारिज कर दी।

(Udaipur Kiran) / राजेश शुक्ला

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