Uttrakhand

प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक पर नाराजगी, हड़ताल का ऐलान

प्रतीकात्मक चित्र

नैनीताल, 20 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक-2025 के विरोध में नैनीताल जिला बार संघ ने आगामी 21 फरवरी को न्यायालयों में पूर्ण हड़ताल करने की घोषणा की है। अधिवक्ताओं का कहना है कि यह विधेयक उनकी गरिमा, स्वतंत्रता और अधिकारों पर सीधा आघात है। हड़ताल को सफल बनाने के लिए हल्द्वानी और रामनगर बार एसोसिएशनों के साथ ऑनलाइन बैठक करने का निर्णय भी लिया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बार संघ के अध्यक्ष ओंकार गोस्वामी ने इस विधेयक को अधिवक्ताओं की स्वतंत्रता और गरिमा पर हमला बताया है। वहीं, एसोसिएशन के सचिव संजय सुयाल का कहना है कि यह विधेयक अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने और बार एसोसिएशनों की ताकत को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक से अधिवक्ताओं के अधिकार सीमित हो जाएंगे, जिससे उनकी स्वतंत्रता पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

अधिवक्ताओं के विरोध का मुख्य कारण विधेयक की धारा 35ए है, जिसमें न्यायालयों में वकीलों द्वारा कार्य बहिष्कार करने पर रोक का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि किसी वादकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी पाए जाते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिवक्ता की होगी। वकीलों का कहना है कि यह प्रावधान उनके पेशे की स्वतंत्रता और कार्यशैली को बाधित करेगा। बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का कहना है कि यह विधेयक लागू होने से अधिवक्ताओं की स्थिति कमजोर होगी और न्यायिक प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस विधेयक को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

(Udaipur Kiran) / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी

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