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सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका खारिज

राऊज एवेन्यू कोर्ट

नई दिल्ली, 20 फरवरी (Udaipur Kiran) । राऊज एवेन्यू कोर्ट की एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से नई दिल्ली सीट से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 13 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था। बांसुरी स्वराज ने अपने जवाब में सत्येंद्र जैन की याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया था।

सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा था कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये, 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे। याचिका में कहा गया था कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर, 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे। इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था। ये बयान झूठे थे, जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था।

सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा था कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था। इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज बेजा राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं। इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।

सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और मनी लांड्रिंग के मामले चल रहे हैं। सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई, 2022 को गिरफ्तार किया गया था। सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर, 2024 को जमानत मिली थी।

(Udaipur Kiran) /संजय

(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम

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