Uttar Pradesh

पेट्रोल पंप के लिए भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन सम्बन्धी जीडीए के प्रस्ताव को शासन से मिली मंजूरी

जीडीए सचिव

गाजियाबाद, 19 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । पेट्रोल पंप के लिए भूमि आवंटन के नियमों में संशोधन सम्बन्धी जीडीए बोर्ड बैठक में पास प्रस्ताव का शासन ने अनुमोदन कर दिया है। अब पहले से कम भूमि में पेट्रोल पंप लगाए जा सकेंगे। यह जानकारी जीडीए सचिव राजेश कुमार सिंह ने बुधवार को यहां दी।

आपको बता दें कि जीडीए की 27जनवरी को सम्पन्न हुए बैठक में पेट्रोल पंप के लिए भूमि आवंटन को लेकर संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पास करके अनुमोदन के लिए शासन को भेजा गया था। जिसका शासन ने अनुमोदन हो गया। इस महत्वपूर्ण बदलाव के तहत छोटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दी गई है। पहले, न्यूनतम भूखंड का आकार 30×17 वर्ग मीटर होना आवश्यक था, लेकिन अब इसे घटाकर 20×20 वर्ग मीटर कर दिया गया है। वाहनों के प्रवेश और निकास के लिए बफर जोन भी कम कर दिया गया है।

—————

(Udaipur Kiran) / फरमान अली

Most Popular

To Top