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सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को निर्देश- सार्वजनिक भवनों में बच्चों की देखभाल व फीडिंग रूम की व्यवस्था सुनिश्चित करें

नई दिल्ली, 19 फरवरी (Udaipur Kiran) । सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे सार्वजनिक भवनों में बच्चों की देखभाल और शिशुओं के दूध पिलाने के लिए अगल कमरा बनाना सुनिश्चित करें। जस्टिस बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इस तरह की सुविधा केंद्रों के बनने से माताओं की निजता बनी रहेगी और बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर शिशुओं और मां को दूध पिलाने के लिए कमरा या कोई दूसरी सुविधाएं स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मां पर सुनवाई कर रही थी। केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव ने 27 फरवरी 2024 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को इस मसले पर पत्र लिखा था। तब कोर्ट ने कहा कि वो राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को कोई नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं और राज्यों के मुख्य सचिवों के जवाब से संतुष्ट हैं।

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(Udaipur Kiran) / आकाश कुमार राय

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