Madhya Pradesh

राजगढ़ः दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म करने वाला आरोपित गिरफ्तार

दुष्कर्म करने वाला आरोपित गिरफ्तार

राजगढ़,19 फरवरी (Udaipur Kiran) । जिले के विशेष पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और राजस्थान के 9 जिलों में तलाशी और घटना के 16 दिनों बाद नरसिंहगढ़ थाना क्षेत्र में संजय नगर के समीप डेरा पर रहने वाली दिव्यांग 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित को भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित होड़ामाता मंदिर के समीप से गिरफ्तार किया है, जिसमें दुष्कर्म से पीड़ित बालिका की घटना के छह दिन बाद भोपाल अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश था, जिसे लेकर ज्ञापन, प्रदर्शन सहित बाजार बंद रखकर व्यापारियों द्वारा आरोपित की गिरफ्तारी को लेकर पचास हजार का इनाम भी घोषित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने बुधवार को नरसिंहगढ़ थाना परिसर में घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 2 फरवरी को संजयनगर के समीप डेरा से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 11 वर्षीय मूक-बधिर बालिका का अपहरण कर उसके साथ जंगल में दुष्कर्म किया गया, खून से लथपथ पीड़ित बच्ची जंगल में पेड़ के नीचे बिलखती हुई मिली। पुलिस ने प्रकरण में अज्ञात के खिलाफ धारा 137(2), 64(2)के, 65(2), 332(ख) बीएनएस, 3/4, 5एम/6, 5के/6 पाॅक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। घटना के छह दिन बाद पीड़ित बालिका की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। विवेचना के दौरान वरिष्ठ अफसरों के मार्गदर्शन में गठित टीम ने तीन राज्यों के 9 जिलों उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, नीमच, जयपुर, प्रयागराज, भोपाल, विदिशा सहित सीहोर में तलाश शुरु की। पुलिस टीम ने आरोपित को गिरफ्तार करने के लिए 16 दिनों में 17 रेल्वे स्टेशनों पर छापेमारी कार्रवाई की साथ ही 400 से अधिक सीसीटीव्ही.फुटेज की बारीकी से जांच की और 418 संदिग्धों से पूछताछ कर आरोपित तक पहुंचने का प्रयास किया। अथक प्रयास के बाद पुलिस टीम ने भोजपुर थाना क्षेत्र में स्थित होड़ा माता मंदिर के समीप से दबिश देकर आरोपित रमेश (40)पुत्र घीसाराम खाती निवासी बड़ीपोलाय चैकी थाना अवंतीपुर जिला शाजापुर को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ पूर्व में थाना अवंतीपुर में नाबालिग बालिका का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रकरण दर्ज किया गया, जिसमें आरोपित को दस साल का कारावास हुआ था, 2014 में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आष्टा जिला सीहोर न्यायालय ने आरोपित को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आरोपित को बरी कर दिया। इसके अलावा चोरी, आम्र्स एक्ट जैसे अपराध पंजीबद्व है। कार्रवाई के दौरान नरसिंहगढ़ एसडीओपी उपेन्द्र भाटी, थानाप्रभारी एसएस चैहान, कुरावर थानाप्रभारी संगीता शर्मा, एसआई राकेश दामले, धर्मवीरसिंह, जगदीश गोयल, अभयसिंह, राहुल रघुवंशी, अजय यादव, सूबेदार योगेन्द्र मरावी, देवेेन्द्र राजपूत, अरविंद राजपूत, अनिल राहोरिया, विवेक शर्मा, रमेश जाट, रजीनीश सिरोठिया, गुड्डू कुशवाह, प्रवीण जाट, जितेन्द्र अजनारे सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

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(Udaipur Kiran) / मनोज पाठक

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