
नई दिल्ली, 18 फरवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के राऊज कोर्ट के सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने याचिका खारिज करने का आदेश दिया।
सीडीसीबीए के उपाध्यक्ष पद के एक उम्मीदवार और ऑल इंडिया लायर्स यूनियन के दिल्ली के सचिव सुनील कुमार ने नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। सीडीसीबीए के चुनाव के लिए नामांकन भरने की आज अंतिम तिथि थी।
सुनील कुमार की याचिका में कहा गया था कि सीडीसीबीए के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 50 हजार रुपये है। वहीं सीडीसीबीए के चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 75 हजार रखी गई है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा था कि याचिकाकर्ता राऊज एवेन्यू कोर्ट में श्रमिकों का केस लड़ते हैं। श्रमिकों की ओर से केस लड़ने वाले वकीलों को दूसरे मामलों के वकीलों की तरह मोटी फीस नहीं मिलती कि वे बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन भरने के लिए मोटी रकम जमा कर सकें।
याचिका में कहा गया था कि कड़कड़डूमा कोर्ट के बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन दाखिल करने की अधिकतम फीस दस हजार रुपये है तो राऊज एवेन्यू कोर्ट में अधिकतम फीस 75 हजार रुपये क्यों रखी गई है। याचिका में कहा गया था कि सभी बार एसोसिएशंस के चुनाव में नामांकन फीस एक समान होनी चाहिए। इतनी मोटी फीस वसूलना चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी नामांकन भरने के लिए फीस दस हजार रुपये थी। दिल्ली हाई कोर्ट समेत दिल्ली की सभी निचली अदालतों मे बार एसोसिएशन का चुनाव 28 फरवरी को होना है।
(Udaipur Kiran) /संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह
