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दहेज हत्या के मामले में पिता और पुत्र को 10 वर्ष कारावास की सजा

Court

कोडरमा, 18 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । दहेज हत्या के एक मामले में एडीजे द्वितीय संजय कुमार चौधरी के न्यायालय ने पिता और पुत्र को दोषी पाते हुए 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। तिलैया थाना कांड सं 182/23, सत्रवाद 21/24 के अभियुक्त सुमन कुमार उर्फ अनु और सुरेश यादव पिता स्व सुकर यादव दोनों साकिन झुमरी पो करमा थाना तिलैया को न्यायालय अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश, द्वितीय सह त्वरित न्यायालय कोडरमा ने विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई।

अभियुक्त सुमन कुमार का अन्य लड़की के साथ अवैध सम्बंध रहने के कारण इस सम्बंध में कई बार रिश्तेदार एवं परिवार वालों के साथ पंचायत भी हुई थी लेकिन पीड़िता के ससुराल वाले उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से हमेशा प्रताड़ित करते रहते थे। पीड़िता के पिता से अतिरिक्त दहेज के रूप में 3 लाख रुपये की मांग की थी। इतनी बड़ी रकम नहीं देने पर उसके ससुराल वालों ने 27 जुलाई 2023 को गला दबाकर हत्या कर दी। अनुसंधानकर्ता द्वारा त्वरित कारवाई करते हुए अभियुक्त सुमन कुमार उर्फ अनु और उसके पिता सुरेश यादव पिता स्व सुकर यादव को गिरफ्तार कर कारागार अभिरक्षा में भेजा गया। अभियुक्त आज तक काराधीन है।

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(Udaipur Kiran) समीर

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